EWS Reservation : 69000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बहुत सारे ईडब्लूएस कैटेगरी के कंडीडेट इस आस से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हो सकता है उन्हें इस भर्ती में आरक्षण मिल जाए और नौकरी मिल जाए।
EWS Reservation :-
EWS Reservation देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि 12 जनवरी 2019 को पारित हुआ। राज्य सरकार ने इसे 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर लागू कर दिया था।

आरक्षण लागू ना होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी :-
हाईकोर्ट ने भी इस भर्ती में आरक्षण लागू ना होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा सरकार को इस भर्ती में आरक्षण लागू करना चाहिए था। लेकिन यह याचिका इस लिए खारिज कर दी गई कि 69000 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसमें चयनित अभ्यर्थी काफी समय से काम भी कर रहे हैं। ऐसे में अब दोबारा से ईडब्लूएस आरक्षण के अनुसार नयी चयन सूची बनाना न्यायसंगत नहीं होगा।
69000 शिक्षक भर्ती में ईडब्लूएस आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ :-
उन्हत्तर हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्लूएस आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया गया था इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत उस शासनादेश से हुई थी जिसमें कि 69 हजार शिक्षक के पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। जों कि 1 दिसंबर 2018 को निकाला गया था। इनके अनुसार ईडब्लूएस आरक्षण लागू होने से पहले ही इस भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी इसलिए इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।
याचियों का दावा क्या था :-
याचिकाकर्ता का दावा था कि जब उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तब आरक्षण लागू हो चुका था। इस भर्ती हेतु विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था जबकि राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में शासनादेश जारी कर ईडब्लूएस आरक्षण को लागू कर दिया था।
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सबसे पहले एकल पीठ द्वारा आरक्षण का लाभ देने की याचिका को खारिज किया गया था इसके बाद खंडपीठ ने भी इसे खारिज कर दिया है। अब याचिका के अधिवक्ता ने बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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